ITR Filing Last Date: जानें क्या है आईटीआर भरने की अंतिम तिथि

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 ITR Filing By Online Portal: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल के कुछ ही दिन शेष बचे है| 31 दिसंबर 2021 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है| ऐसे में आप अगर आईटीआर फाइल करना चहते है तो हम इसकी आसान प्रक्रिया आपको बता रहे हैं|

ITR Filing Last Date: जानें क्या है आईटीआर भरने की अंतिम तिथि

ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल के कुछ ही दिन शेष बचे है| 31 दिसंबर 2021 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है| ऐसे में आप अगर आईटीआर फाइल करना चहते है तो हम इसकी आसान प्रक्रिया आपको बता रहे हैं| 

आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे पैन, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर आपके पास मौजूद होंने चाहिए| जो पहली बार आयकर रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, उनके लिए ये खबर बहुत जरूरी है| क्योंकि अगर ये दस्तावेज आपके पास नहीं होंगे को आईटीआर फाइल नही भर पाएंगे| 

सभी नौकरी करने वाले लोगों के लिए फॉर्म-16 सबसे अहम दस्तावेज है| जिसकी मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है| यह दस्तावेज किसी भी कर्मचारी को उसकी कंपनी की तरफ से दिया जाता है| इसमें कर्मचारी की सैलरी व सैलरी से टैक्स कटने की पूरी जानकारी मौजूद होती है|

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ:

बहुत से लोग टैक्स बचाने के लिए कुछ टैक्स सेविंग निवेश करते हैं| आयकर रिटर्न फाइल करते समय इसका प्रूफ देने की जरूरत होती है।| ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ एलआईसी प्रीमियम की रसीद, पीपीएफ में निवेश की पासबुक, ईएलएसएस का सबूत, दान की रसीद, ट्यूशन फीस की रसीद आदि होती है| 

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आवश्यक दस्तावेज:- 

 

1- पैन कार्ड
2- आधार कार्ड
3- बैंक अकाउंट डिटेल्स
4- इंवेस्टमेंट प्रूफ डिटेल्स
5- फॉर्म 16

जानें आईटीआर केसे फाइल करे:–   

आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले (https://eportal.incometax.gov.in/) पर लॉगइन करें| उसके बाद अपना यूजर आईडी दर्ज कर कंटीन्यू विकल्प पर क्लिक करें। फिर पासवर्ड से लॉगइन करें| लॉगिन होने पर जो पेज खुलेगा, वहां ई-फाइल पर क्लिक करें।| इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को चुने| अब असेसमेंट ईयर 2021-22 को सलेक्ट करें, जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प मिलेगा| आप ऑनलाइन का चयन करें और पर्सनल ऑप्शन का चयन करें| 

जिसमें चार विकल्प ITR-1 (ITR-1) या ITR-4 होंगे| अगर आप वेतनभोगी हैं तो फिर आपको ITR-1 विकल्प चुनना होगा| इसके बाद आईटीआर रिटर्न फॉर्म आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा| फिर फिलिंग टाइप पर 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न चुनें। इससे चयनित फॉर्म खुल जाएगा। इसमें मांगी जानकारियां भरकर सेव करते रहें| ऑनलाइन प्रक्रिया में वेरीफाई करें और रिटर्न की हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें|

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